किसान रजिस्ट्री अनिवार्य, 30 जनवरी तक न करने पर पीएम किसान की अगली किस्त से हो सकते हैं वंचित

चंदौली |
जनपद चंदौली के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि कृषि विभाग की योजनाओं तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त का लाभ लेने हेतु किसान रजिस्ट्री आवश्यक है। निर्धारित तिथि 30 जनवरी 2026 तक पंजीकरण न कराने वाले किसान अगली किस्त सहित अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
उप निदेशक कृषि ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करा लें। वर्तमान में यह कार्य कृषि विभाग, राजस्व विभाग के कार्मिकों एवं जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल http://upfr.agristack.gov.in अथवा ‘Farmer Registry UP’ मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण के लिए किसानों को अपने सभी भूखंडों की खतौनी, आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क करते हुए कहा है कि ओटीपी केवल अधिकृत कृषि, राजस्व, पंचायत विभाग के कार्मिकों या कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के साथ ही साझा करें।


