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बिना आईएसटीपी मोरम परिवहन पर शिकंजा, जिला खान अधिकारी के दिए गए शिकायती पर दबंगों पर मुकदमा से कतरा रही सैयदराजा थाना —-

चंदौली।

अवैध उपखनिज परिवहन और राजस्व चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार राज ने सैयदराजा थाने में तहरीर देकर वाहन स्वामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 8 जून 2026 की सुबह लगभग साढ़े सात बजे निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ द्वारा गठित प्रवर्तन दल नवीन मंडी चौकी क्षेत्र के पास हाईवे पर उपखनिज लदे वाहनों की जांच कर रहा था।इसी दौरान वाहन संख्या यूपी 67 एटी 3381 को रोककर जांच की गई। वाहन में मोरम लदा मिला तथा जांच में बिना आईएसटीपी मोरम परिवहन किए जाने की पुष्टि हुई।प्रवर्तन दल ने एम-चेक एप के माध्यम से ई-नोटिस जारी करते हुए 54 हजार 670 रुपये का चालान किया। चालान जमा होने तक वाहन को नवीन मंडी चौकी ले जाया जा रहा था, तभी एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा और स्वयं को वाहन स्वामी विवेक सिंह बताते हुए वाहन छोड़ने का दबाव बनाने लगा। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि उक्त व्यक्ति ने प्रवर्तन कार्य में बाधा उत्पन्न की। इस दौरान उसने बिहार राज्य की रॉयल्टी और जीएसटी बिल भी प्रस्तुत किया, लेकिन विभागीय जांच में जीएसटी बिल संदिग्ध पाया गया। जिला खान अधिकारी ने आरोप लगाया कि बिना आईएसटीपी उपखनिज परिवहन कर राजस्व की चोरी की जा रही थी तथा फर्जी जीएसटी बिल के माध्यम से वाहन पास कराया जा रहा था। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले 6 मई 2026 को वाहन संख्या बीआर 28 जीबी 0638 को भी बिना आईएसटीपी परिवहन करते पकड़ा गया था। उस मामले में भी 63 हजार 700 रुपये का चालान किया गया था। जिला खान अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता-2023 की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाई की मांग की है। वहीं, सैयदराजा थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हो गई है। उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है तथा निर्देश मिलने पर आगे की कार्यवाई की जाएगी।

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