पीएनजी – एलपीजी दोहरा कनेक्शन रखने वालों पर सख्ती, लौटना होगा एलपीजी

चंदौली, 02 अप्रैल 2026 — जिले में अब पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू हो गई है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दोनों हैं, उन्हें तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
यह कार्रवाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली की 14 मार्च 2026 की अधिसूचना के तहत की जा रही है। नए नियमों के मुताबिक, कोई भी उपभोक्ता दोनों सुविधाओं का एक साथ लाभ नहीं ले सकेगा और ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर का रिफिल भी नहीं दिया जाएगा।
प्रशासन ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर एलपीजी सिलेंडर जमा करें और निर्धारित धनराशि वापस प्राप्त कर लें।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि किसी के पास दोनों कनेक्शन पाए गए, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।



