मुगलसराय में बिना लाइसेंस संचालित अवैध मीट व मुर्गा की दुकाने बंद

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के केस संख्या 7914/24/19/2025, अमर उजाला दिनांक 05.12.2025 में प्रकाशित समाचार तथा प्राप्त IGRS संख्या 40019625020074 के निस्तारण एवं मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी के आदेशानुसार 09.12.2025 को मुग़लसराय क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान मीट, मुर्गा व मछली की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें बिना लाइसेंस संचालित हैदरी अली मीट शॉप, मोहम्मद इमरान मीट शॉप, इरफान पोल्ट्री, इमरान चिकन शॉप, आरिफ चिकन शॉप, फ्रेश चिकन शॉप समेत कई प्रतिष्ठान अवैध रूप से संचालित पाए गए। सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया तथा अतिक्रमित मुर्गा जाली, खोखे व औजार नगर पालिका की सुपुर्दगी में दिए गए।
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार मीट, मुर्गा व मछली की दुकानें बिना लाइसेंस संचालित नहीं की जा सकतीं। उल्लंघन की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
लाइसेंस हेतु अनिवार्य शर्तें
- मंदिर/पूजा स्थल से न्यूनतम 100 मीटर व विद्यालयों से 50 मीटर दूरी
- दुकान में गहरे रंग के पर्दे/गहरे रंग के शीशे
- मीट कारोबारी का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
- नगर पालिका/नगर पंचायत का NOC
- स्थानीय पुलिस थाने का NOC
- दुकान पर किसी भी प्रकार का कटान पूर्णतः प्रतिबंधित
- स्लॉटर हाउस न होने पर नजदीकी जनपद से कटान कर लाया गया मांस डीप फ्रीजर में परिवहन
- सभी धारदार औजार स्टील के होने चाहिए
- उचित कूड़ा निस्तारण व्यवस्था
- स्लॉटर हाउस से प्राप्त मांस का स्पष्ट रजिस्टर/रिकॉर्ड
अभियान में शामिल अधिकारी
उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा, सहायक आयुक्त (खाद्य)-II कुलदीप सिंह, अधिशासी अधिकारी राजीव सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार गोंड, रणधीर सिंह यादव तथा पुलिस टीम मौजूद रही।



