
चन्दौली– पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संचालित निवारक कार्रवाई के क्रम में थाना चकिया पुलिस द्वारा जमीनी विवाद के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की गई।
थानाध्यक्ष चकिया की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने ग्राम बुढ़वल थाना चकिया निवासी प्रथम पक्ष के 1- गुरुचरन पुत्र स्व० कल्लू, 2- रंगीले पुत्र स्व० रामप्रसाद, 3- मुनील पुत्र स्व० रामप्रसाद तथा द्वितीय पक्ष के 1- रमेश पुत्र राम अधार, 2- मोनू पुत्र रमेश, 3- राजू उर्फ रतन पुत्र रमेश, 4- महेश पुत्र राम अवार, 5- शमशेर उर्फ विजयी पुत्र लालजी यादव को आदेश की तिथि से 01 वर्ष तक शांति कायम रखने हेतु 01-01 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो-दो प्रतिभूतियों से पाबंद किया है।
उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के मध्य जमीन पर कब्जेदारी को लेकर पूर्व में दिनांक 29.07.2025 एवं 14.01.2026 को भी विवाद हुआ था, जिस पर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई थी। लगातार विवाद की स्थिति को देखते हुए दिनांक 20.02.2026 को न्यायालय द्वारा कठोर पाबंदी आदेश पारित किया गया।
निर्दिष्ट अवधि में यदि किसी भी पक्ष द्वारा शांति भंग की जाती है या शांति भंग की आशंका उत्पन्न होती है, तो बंधपत्र की धनराशि जब्त करते हुए नियमानुसार कारावास की कार्रवाई की जाएगी।
क्या है पाबंदी पोर्टल
पाबंदी पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस का तकनीकी-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में CrPC 107/116) के तहत की गई निवारक कार्यवाहियों की ऑनलाइन निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शांति भंग की आशंका वाले व्यक्तियों की कार्यवाही, न्यायालयी आदेश एवं अनुपालन की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था को प्रभावी रूप से नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।



