सूदखोरों की अब खैर नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

सूदखोरों की अब खैर नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
जनपद चन्दौली
चन्दौली— जनपद में अवैध सूदखोरी कर आम जनता का शोषण करने वाले ब्याज माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना लाइसेंस कर्ज देने और मनमाने ब्याज वसूलने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय अवैध सूदखोरों का चिन्हीकरण कर सूची तैयार की जा रही है। खासतौर पर ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो धमकी देकर या सादे कागज/चेक पर हस्ताक्षर कराकर लोगों की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश साहूकारी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज वसूलना दंडनीय अपराध है, साथ ही बिना पंजीकरण धन उधार देना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पीड़ित की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। इसके साथ ही गांवों और कस्बों में जनसंवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति सूदखोरों के जाल में न फंसे।
जनता से अपील की गई है कि यदि कोई व्यक्ति ब्याज के कारण परेशान है या उसे धमकाया जा रहा है, तो वह निडर होकर अपने नजदीकी थाने या वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करे। पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
