उत्तर प्रदेशचंदौली

दो स्थानों से एसआइआर फॉर्म भरने पर हो सकती है जेल

दो स्थानों से एसआईआर फॉर्म भरने पर हो सकती है जेल

अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेताया है कि निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में यदि कोई मतदाता दो स्थानों से फॉर्म भरता है, तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक वर्ष तक की जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसलिए सभी मतदाताओं से अपील है कि वे सिर्फ एक ही स्थान से एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करें। आयोग के डिजिटल सिस्टम से दो जगहों पर भरे गए फॉर्म आसानी से पकड़ लिए जाएंगे।

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